ऑनलाईन आर.टी.ई. के तहत प्रवेश आवेदन 01 मार्च से
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शिक्षा का अधिकार के तहत होगा प्रवेश
कोरिया : जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु प्रवेश की कार्यवाही के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की कार्यवाही की जानी है। शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) धारा 12 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट बीपीएल, (गरीबी रेखा के नीचें) परिवारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग, (सीडब्ल्यूएसएन), एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के लिए आरक्षित रखी गयी है। जिसमें सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाईन आवेदन 01 मार्च 2024 से शुरू हो रही है। ऑनलाईन आवेदन आप आरटीई के वेबसाइट http:/eduportal.cg.nic.in/RTE/ पर जाकर कर सकते है।
आपके आसपास ऐसे परिवार है जो उपरोक्त दिए गए परिवारों में आते हो तो आप ऐसे परिवार को इस योजना की जानकारी दे सकते है, ताकि वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते है।
प्रवेश के संबंध में प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी के अंतर्गत कार्य सम्पादित किया जाना है। जिसके अनुसार प्रथम चरण-स्कूल पंजीयन (आवेदन), शुल्क प्रतिपूर्ति का सत्यापन कार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 01 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक, छात्र पंजीयन (आवेदन) 01 मार्च से 15 अप्रैल 2024, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई 2023, लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई 2024 एवं स्कूल दाखिला प्रक्रिया 01 जून से 30 जून 2024 तक होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून 2024
द्वितीय चरण में छात्र पंजीयन (आवेदन) 01 जुलाई से 08 जुलाई 2024, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 09 जुलाई से 15 जुलाई 2024, लॉटरी एवं आबंटन 17 जुलाई से 20 जुलाई 2024, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक होगा। तथा वर्ष 2023-24 हेतु ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 01 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक।
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