सूरजपुर : जिले के भीतर टैक्सी, ऑटो का परिचालन को मिली अनुमति
आॅनलाइन ई-पास के बिना परिचालन की अनुमति नही- कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा
सूरजपुर 28 मई : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आम जनता की आवष्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सूरजपुर जिले के भीतर एवं अंतर-जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी, आॅटो के परिचालन लिए शर्तो के अधीन अनुमति दी हैं। जिले के भीतर टैक्सी एवं आॅटो का परिचालन तथा अंतर जिला टैक्सी एवं आॅटो का परिचालन हेतु आनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ब्ळब्व्टप्क्.19म.च्ंेे के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंक ीजजचेरूध्ध्मचंेेण्बहबवअपक19ण्पद के माध्यम से मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी एवं आॅटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दषा में कार्यवाही की जायेगी। टैक्सी एवं आॅटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोषल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निर्देषों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधनों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले में हाॅटस्पाॅट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दषा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देष पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा टैक्सी, आॅटो परिचालन की अनुमति हाॅस्पाॅट एवं कंटेन्मेंट जोन में पुर्णरूप से प्रतिबंधित होगा।
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