ब्रेकिंग न्यूज़

पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु व अशक्तता के संबंध में 02 सितम्बर को आयोजित कार्यशाला अब 4 सितंबर को
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
महासमुंद : पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात मृत्यु, अशक्तता के प्रकरणों में शासकीय सेवकों द्वारा ओपीएस का विकल्प का चयन करने के उपरांत पेंशन भुगतान के लिए वित्त निर्देश 10/2023 अनुसार शीघ्र कार्यवाही किया जाना है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री संजय चौधरी ने बताया कि 02 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाला प्रशिक्षण स्थानीय अवकाश होने के कारण अब 4 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे होगा.ऑनलाईन
 
माध्यम से एक्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट (ईडब्ल्यूआर)/इरर रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल (ईआरएम) के संबंध में है। उक्त कार्यशाला के लिए पृथक से लिंक डीडीओ ग्रुप में प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा अधीनस्थ संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने आग्रह किया है।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook