वैवाहिक एवं अंन्योष्टि कार्यक्रम हेतु एसडीएम व तहसीलदार से मिलेगी अनुमति
शर्तो के साथ अनुमति जारी करने कलेक्टर ने दिये आदेष
सूरजपुर : कोरोना वायरस (कोवडि-19) के प्रसार के रोकथाम के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर केे निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश व गाईडलाईन के परिपेक्ष्य में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं कोरोना नियंत्रण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के अनुक्रम में सर्वअनुविभागीयदण्डाधिकारी एवं सर्व तहसीलदारों को जिला-सूरजपुर में उनके अनुविभागअन्तर्गत विवाह एवं अन्त्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए शर्तों के अधीन अनुमति एवं पास जारी करने हेतु अधिकृत किया है।
विवाह हेतु यह रहेंगी शर्ते,-
विवाह परियोजन कार्य हेतुवर वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 50 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। जिसमें फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्रायवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है।
अन्त्येष्टि के लिए इन शर्तो का करना होगा पालन-
अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। फिजीकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले के भीतर प्रवृत्त होगें। जिले से बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं कार्यक्रम स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं छ.ग. शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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