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ग्राम पंचायतों में 26 एवं 27 अक्टूबर को ग्राम सभा होगी आयोजित

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देश पर कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी।
 
बैठक मे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु तैयार निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच/परीक्षण कराना एवं त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली बनाया जाना। शालाओं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र (समाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) बनाने, एचपीजे प्रमाणित गांवों में स्वच्छता सर्वेक्षण और जल स्त्रोतों का संरक्षण करना। एचपीजे प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव पारित करने करना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत आवासों एवं पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वाचन/चर्चा करना। ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल ग्रामों के प्रस्ताव पारित करना सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

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