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सूरजपुर : ठेला व गुमटी व्यवसायी सुबह 09 बजे से 6ः30 तक खोल सकेंगें दुकान

टेक अवे को किया गया अनिवार्य, ठेले पर खड़े होकर खाना रहेगा प्रतिबंधित

सूरजपुर 02 जून : छोटे व्यवसायियों की समस्या को देखते हुए उन्हें राहत दिलाने शासन के निर्देषो पर कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आदेष जारी कर 25 मई 2020 से सुबह 09 बजे से 04 बजे तक ठेले व गुमटियों का संचालन करने अनुमति दी गई थी। जिसपर पुनः कैबिनेट में लिये गये निर्णय अनुसार ठेला व गुमटी के संचालन के संबंध में कलेक्टर के द्वारा नवीन निर्देषों के साथ आदेष जारी किये हैं। जिसमें ठेले व गुमटी का संचालन समय सुबह 09 बजे से शाम 6ः30 बजे तक सोमवार से शनिवार कर दिया गया है। इसके साथ ही अनलाॅक 1.0 में नगर में अनावष्यक भीड़ को देखते हुए टेक अवे को अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही ठेलों पर खड़े होकर खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शर्तो में पूर्व की भांति ठेलों के बीच की दूरी 20 फीट की रखने, सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने को यथावत रखा गया है। इसके अतिरिक्त साबुन अथवा सेनिटाईजर अनिवार्य रूप से रखने के साथ सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का प्रयोग व ठेले के पास मुंह धोना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रखा गया है। निर्देषों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की बात कहीं गई है।

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