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डी०जे०,ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं विवाह घर संचालक की ली गई बैठक

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोलाहल अधिनियम का पालन न करने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही
 
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से किया जाये पालन, उल्लंघन करने पर चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना
 
सूरजपुर : एसडीएम श्रीमती शिवानी जायसवाल की अध्यक्षता में अनुविभाग सूरजपुर अंतर्गत आने वाले डी०जे० संचालक / ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक एवं विवाह घर संचालको का  जनपद पंचायत सूरजपुर के मिटिंग हॉल में बैठक का आयोजन किया गया था।जिसमें उपस्थित संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा उन्हें
 
शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई और उन्हें सचेत भी किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साउंड सिस्टम की जब्त कार्यवाही की जायेगी ।
 

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