नगर पंचायत रामानुजगंज को नगर पालिका गठित करने आपत्ति/सुझाव आमंत्रित
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 (1) (क) में पदस्थ शक्तियों को प्रयोेग में लाते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगरपालिका रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज गठित करने का अभिप्राय प्रगट किया गया है।
अनुसूची-1 में प्रस्तावित नगरपालिका रामानुजगंज की सीमा में सम्मलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण नगर पंचायत रामानुजगंज, जनसंख्या 25000 तथा अनुसूची-2 में नगर पंचायत रामानुजगंज की सीमाएं ही नगरपालिका रामानुजगंज की सीमा होगी। उक्त संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अपना आपत्ति/सुझाव कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर 19 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं।
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