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सूरजपुर : फिजीकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से करें पालन - कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा

सूरजपुर 09 जुन : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जून 2020 को जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया एस.ओ.पी. तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र 06 जून 2020 के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोवड़ि-19) के संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में 08 जून, 2020 से  अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान किए जाने कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क, उद्यान प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खुल सकेंगे। 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जून 2020 को जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त पर धार्मिक, पूजा स्थल संचालित की जा सकेंगी। जिसमें कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में गतिविधियां बंद रखी गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही धार्मिक, पूजा संस्थान के प्रबंधक श्रद्धालुओं को सलाह देंगे कि जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जावे। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। धार्मिक, पूजा स्थल में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकेण्ड के लिए) करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाएगा। खाँसते या छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान, डिस्ट्राय किया जायेगा। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बिमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। किसी भी स्थान में थूकना सख्त प्रतिबंधित किया गया है। सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। 

धार्मिक स्थलों को भी करना होगा सुरक्षा निर्देशों का पालन-जारी आदेश अनुसार धार्मिक स्थलों को प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। फेस कवर, मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावेगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित कर कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना होगा। आगंतुकों का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावेगा। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा नही करने कहा गया है। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक, पूजा स्थल पर प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया गया है।

 अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग- अलग स्लॉट अनुसार जूते, चप्पल रखने की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने, परिसर के बाहर और भीतर स्थित कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि को हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने कहा गया है। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाई जावेगा। आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावेगा। लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहने अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेंसिंग दूरी बनी रहे। एयर-कंडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिए, सी.पी.डब्लु.डी के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव हयुमिनिटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं क्रांस वंेटिलेषेन हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। मूर्ति, पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाएं, मण्डली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। 

संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत, गाने बजाये जा सकते हैं। गाना बजाने वालों या गायन समूहों को कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जावे। परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित की जावे। धार्मिक, पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई, दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने स्थल स्वयं की दरी, चटाई ला सकते हैं। धार्मिक, पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी धार्मिक, पूजा स्थल द्वारा यदि भोजन बनाने हेतु सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान आदि की व्यवस्था की जा रही है तो ऐसे स्थानों पर फिजीकल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का पालन किया जावे। धार्मिक, पूजा स्थल को संक्रमण मुक्त रखने हेतु नियमित रूप से सफाई व्यवस्था, सेनिटाईज किया जावे तथा शौचालय एवं वॉश एरिया की सफाई हेतु विशेष ध्यान रखा जाए। धार्मिक, पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं कीटाणुरोधक की व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जावे। आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर, मास्क, दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।  

यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो संदिग्ध, संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरे, जगह में रखकर आईसोलेट किया जावेगा। जब तक ऐसे व्यक्ति की जांच किसी डॉक्टर द्वारा न कर ली जावे, तब तक उस व्यक्ति को मास्क, फेस कवर उपलब्ध कराई जावे। तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल, क्लिनिक), जिला हेल्पलाईन नंबर पर सूचित किया जावे। नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जोखिम मूल्यांकन किया जावेगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उसके संपर्को और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्यवाई शुरू की जावेगी। यदि व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर का सेनेटाईजेषन किया जायेगा। क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियाँ प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालित हो सकेंगी। स्पोर्टिंग काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियां प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित हो सकेंगी। रेस्टोरेंट को प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक केवल होम डिलिवरी एवं टेक-अवे की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर भोजन, जलपान करना प्रतिबंधित रहेगा। 

होटल संचालन हेतु अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार होगी।
 
नोवेल कोरोना वायरस (कोवड़ि-19) के संक्रमण की संभावना को देखते हुए तथा इससे बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान जारी आदेश के द्वारा जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के संचालन की समय व शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले में कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी। शासन के निर्देषानुसार सार्वजनिक पार्क, उद्यान और धार्मिक व पूजा स्थलों को मिली सषर्त खुलने की अनुमति

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