कलेक्टर ने पेंशन योजना के समायोजन के लिए समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को दिये निर्देश
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
तीन दिवस के भीतर लंबित प्रकरण का निराकरण कर जिला कोषालय में करें प्रस्तुत
बलरामपुर : पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप मृत्यु/अशक्तता एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर देय पेंशन हेतु प्रान में जमा/आहरित राशि का समायोजन किया जाना है। मृत्यु/अशक्तता के प्रकरणों में निर्धारित फार्म एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों में सीपीएस की राशि आहरण पश्चात शासन के अंशदान व अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि को नियमानुसार चालान जमा करवाकर प्रकरण तैयार कर कोषालय को प्रेषित किया जाना है। उक्त संबंध में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने सर्व आहरण संवितरण अधिकारी को लंबित प्रकरण को नियमानुसार निराकरण कर जानकारी 03 दिवस के भीतर जिला कोषालय में प्रस्तुत करने को कहा है। प्रकरणों के समय पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन भुगतान रोका जाएगा।
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