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कोरिया : कलेक्टर ने दी जिले के समस्त रेस्टोरेंट को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति
केवल टेक अवे की होगी अनुमति
सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य

कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा कोरिया जिले के समस्त रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे की अनुमति) को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है। इस दौरान सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।

जिले की समस्त जनता को सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है। श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की अनुमति नहीं होगी। केवल टेक-अवे प्रणाली की अनुमति होगी। फूड डिलीवरी वाले कर्मचारी फूड पैकेट को उपभोक्ता या ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ेंगे। होम डिलीवरी से संबंधित कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वृद्ध, गर्भवती एवं मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वैलेट पार्किंग से संबंधित कर्मचारी मास्क, फेस कवर, दस्तानें के साथ कार्य करेंगे। सप्लाईज, इनवेन्ट्री एवं माल को, सभालते वक्त आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी होगा, कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, डिस्पोजेबल मीनू, पेपर एवं नेपकिन का उपयोग करना, एलिवेटर तथा लिफ्ट में भी सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन, एसकेलेटर का उपयोग करते वक्त वैकल्पिक चरणों पर एक व्यक्ति के नियम को पालन करना, एसी एवं वेन्टिलेशन सी.पी.डब्लू.डी के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं क्लिेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत, भारी जमाव व मंडली प्रतिबंधित, परिसर के सभी शौचालयों में हाथ व पैर धोने एवं पानी पीने की जगह में सेनेटाईजेशन करना, फेस कवर तथा मास्क का उपयोग करना, समय-समय पर सभी वाॅशरूम की सफाई, स्टाॅफ एवं वेटर को मास्क, दस्ताने पहनना एवं अन्य सावधानी बरतना अनिवार्य, आर्डर एवं भुगतान हेतु डिजिटल मोड ई-वालेट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना, रसोई में कर्मचारियों को सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, विशिष्ट मार्किग के द्वारा कतार का प्रबंधन एवं सामाजिक एवं शारीरिक दूरी, फेस कवर एवं मास्क, दस्ताने का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा तथा बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेगें।

यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।  

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