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कोरिया : समस्त पार्क एवं उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात 8 बजे तक होंगे संचालित

समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल आउटडोर खेलों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक की अनुमति
सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य

कोरिया 11 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। इसी अनुक्रम में कलेक्टर द्वारा कोरिया जिले के समस्त पार्क एवं उद्यान को सुबह 5.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से रात 8.00 बजे तक संचालित किये जाने के साथ ही जिले के समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

इस दौरान सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जिसके तहत सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया जाता है। निवारक उपायों में ऐसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है।

श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

समस्त पार्क एवं उद्यान में सुरक्षा गेतु निर्धारित शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें पार्क व उद्यान के प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक व शारीरिक दूरी के मापदण्डों के अनुसार होगा। विशिष्ट माकिंग के द्वारा कतार का प्रबंधन, कम से कम 6 फीट की सामाजिक व शारीरिक दूरी, बैठक व्यवस्था में तथा परिसर के अंदर या बाहर प्रतिष्ठानों व दुकानों को सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। भारी जमाव या मंडली प्रतिबंधित होगी। एक दूसरे से भेंट के समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। सार्वजनिक मैट एवं चटाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तियों को चटाई व कपड़े आदि स्वयं लेकर आना अनिवार्य होगा। परिसर के सभी शौचालयों तथा हाथ एवं पैर धोने के क्षेत्र तथा प्रबंधन द्वारा लगातार साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन, फेस कवर, मास्क व दस्तानें का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा।

यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।  

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