अंतराष्ट्रीय श्रम निषेध दिवस पर संयुक्त दल द्वारा की गई छापामार कार्यवाही
कोरिया : अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कलेक्टर के निर्देषन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्षन में आज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जिले के होटल, ढाबे, ईट भटठे, गैरेज, क्रेशर, दुकानो एवं प्रतिष्ठानो आदि जगहों पर छापामार कार्यवाही की गई। देष में फैले कोरोना महामारी के कारण जिले में अधिकांषतः प्रतिष्ठान बंद पाये गये, फिर भी जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खडगवा, चिरमिरी में छापामार कार्यवाही करते हुये बाल श्रमिक के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं सभी फर्म संचालक के मालिकों से आग्रह किया गया कि कोई भी श्रमिक 14 वर्ष से कम संस्था में कार्य नहीं करना चाहिये। अगर कोई बच्चा आपकी संस्था में काम हेतु आता है तो तुरंत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को सूचित करें, जिससे उन बच्चों को षिक्षित व्यावसायिक कार्यो व प्रषिक्षण में जोड़ा जा सके।
विभिन्न फर्म संचालकों को बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी देते हुये बाल श्रम निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में चाईल्ड लाईन हेल्फ लाईन 1098 एवं संबंधित विभाग को सूचित करने की समझाईश दी गई। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2020 को किये गये कार्यवाही में किसी भी संस्था अथवा प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते कोई भी श्रमिक नही पाया गया। यह कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से किया गया।
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