परिवहन विभाग द्वारा “एक मुष्त निपटान” योजना
बेमेतरा:-छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना 28 मार्च 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार कर (टैक्स) शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों में छूट प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत बेमेतरा जिले में पंजीकृत वाहनों के त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहनों में अधिरोपित लंबित कर लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। त्रैमासिक कर एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक अधिरोपित लंबित राशि में पूर्णतः छूट है, किंतु वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। इसी प्रकार मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्ही-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है ता,े कर एवं ब्याज देय होगा। किंतु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक उनका पूर्णतः छूट दिया जाएगा। एक मुश्त निपटान की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 6 माह के लिए होगी। उक्त उल्लेखित शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। परंतु एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूली की जाएगी।
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