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कोरिया : मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान“ व्यवस्था
राज्य सरकार ने विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए की छूट प्रदान

कोरिया : जिला परिवहन अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान“ व्यवस्था के अंतर्गत विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है।
 
  इसके तहत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट भी शामिल है।
 
   इसी तरह त्रैमासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसबंर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ”एक मुश्त निपटान“ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा।
 
   “एक मुश्त निपटान” की अवधि, दिनांक अप्रैल, 2020 से दिनांक 30 दिसंबर, 2020 तक छः माह के लिए होगी। ”एक मुश्त निपटान“ योजना के समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी।
 
 
 

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