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कोरिया  -क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

    कोरिया -/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बारिश होने के कारण सांप, बिछू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलते है एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे- मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खासी, वायरल बुखार आदि होने की प्रबल संभावना रहती है। आम जन की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में स्थापित समस्त क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह, डिप्टी कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी, एस.डब्ल्यू. शाखा) श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए.एस. पैकरा तथा नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सुश्री सुमन राज शामिल हुए।  

   बैठक में कलेक्टर श्री राठौर ने कहा कि जिले में समान्यतः वर्षाऋतु के कारण सांप, बिच्छू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलने एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे - मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खांसी, वायरल बुखार आदि फैलने की संभावना रहती है जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले के क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जिसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। हाटस्पॉट जैसे - महाराष्ट्र, दिल्लीे, मध्यप्रदेश (भोपाल, इन्दौर), तमिलनाडु, गुजरात, आदि राज्यों या स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा।
   अन्य राज्यों या स्थानों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते हैं तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पेड क्वारंटाइन या शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति व्यापार एवं अन्य शासकीय कार्य आदि उद्देश्य से सीमित अवधि (अधिकतम 02 दिवस) के लिये ई-पास के माध्यम से अन्य राज्यों से आये है, उनमें लक्षण पाये जाने पर आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
   छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते है तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
   जो वाहन चालक व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़कर ई-पास के माध्यम से आते हैं, यदि वे Symptomatic पाये जाते है तो उन्हे आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic वाहन चालकों, जो अन्य हाट स्पॉट से बिना रूके हुए आये हों, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा तथा जो Asymptomatic वाहन चालक हाटस्पॉट छोड़कर अन्य राज्य या जगह से बिना रूके हुए आये हैं, उन्हें अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा जायेगा, उन्हें रक्षा सर्व एप्प अपने मोबाईल फोन में डॉउनलोड करना तथा हाथ में होम क्वारंटाइन की सील लगवाना अनिवार्य होगा।
 

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