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 महासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर 18 और अभिरक्षा अधीन बंदी अग्रिम जमानत पर रिहा किए जायेंगे

महासमुंद 18 जून : विधि सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव श्री मोहम्मद जहाँगीर तिगाला द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ेनव उवजव ूतपज 1ध्2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में गठित माननीय हाई पावर कमिटीह रा बैठक 12 जून 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर 18 अभिरक्षा धीन कैदियों को जिला जेल महासमुंद से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त कमिटी की बैठक 26 मार्च 2020 एवं 02 अप्रैल 2020 में दिये गये निर्देशों अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर 100 से अधिक अभिरक्षाधीन बंदियों को जिला जेल महासमुंद से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। पूर्व में लॉक-डाउन के कारण अन्य राज्यों में आवागमन बंद होने के कारण कमिटी द्वारा केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अभिरक्षा धीन बंदियों जिसके द्वारा 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय एवं मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध किया गया है तथा 03 सप्ताह की अवधि जेल में व्यतीत कर ली गई है, को रिहा किये जाने की अनुशंसा की गई थी परंतु दर्तमान चरण में अंतर्राज्यीय आवागमन प्रारंभ हो जाने के कारण अन्य राज्यों के पात्र नदियों को भी रिहा किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिससे अन्य राज्य के बंदी भी लाभान्वित हो सकेंगे।
 

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