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 बलरामपुर : कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उल्लंघन पर कार्यवाही

समय-सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर अर्थदण्ड

बलरामपुर : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् प्राप्त आवेदन का निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं करने पर 04 अधिकारियों-कर्मचारियों को कुल 16 हजार का परिव्यय भुगतान का दण्ड दिया है। विदित हो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा भीतर किया जाता है तथा उक्त अधिनियम के तहत् समय-सीमा के बाद आवेदन अनिराकरण की स्थिति में परिव्यय भुगतान दण्ड स्वरूप अधिरोपित होता है।

कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के आवेदनों केा समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर 500 रूपये परिव्यय भुगतान का दण्ड दिया है। इसी प्रकार तहसीलदार वाड्रफनगर के द्वारा निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 15 हजार रूपये, तहसील कार्यालय कुसमी के सहायक ग्रेड-03 श्री पंकज भगत के द्वारा निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों का एवं श्री नीरज कांत बंदे द्वारा नाॅन डिजिटल नकल प्रदान  के आवेदनों को समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर क्रमशः 400 रूपये एवं 100 रूपये परिव्यय भुगतान का दण्ड दिया है। उक्त राशि का भुगतान ई-गवर्नेंस सोसायटी कलेक्टर बलरामपुर के खाते में जमा करना सुनिश्चित करने तथा 03 तीन दिवस के भीतर भुगतान नहीं किये जाने के स्थिति में संबंधितों के फरवरी माह के वेतन से कटौती करने के निर्देश दिये हैं।

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