‘हमर अंगना (घरेलू हिंसा के विरूद्ध प्रयास)‘योजनान्तर्गत किया गया विधिक जागरूता शिविर का आयोजन
TNIS
सूरजपुर : 09 फरवरी 2020 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा हमर अंगना (घरेलू हिंसा के विरूद्ध प्रयास) योजनान्तर्गत विशेष जागरूकता, संवेदीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं नालसा की योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015 तथा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं योजना 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत देवनगर एवं शासकीय प्री मैट्रिक बालक छात्रावास देवनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर श्री हेमंत सराफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार भागवतकर व न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मयंक सोनी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश श्री हेमंत सराफ ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कोर्ट-कचहरी की लडाई में जब दो व्यक्ति आपस में लडते रहते हैं तो फायदा तीसरा व्यक्ति को होता है, और वह लडाई उसी दिन शांत होता है जब दोनो व्यक्ति आपस में समझौता कर लेते है। उन्होने बताया की प्रदेश के सभी न्यायालय में हर माह के भीतर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें आपसी समझौते के आधार पर केशों का त्वरीत निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरण दोबारा किसी न्यायालय में अपील नही होती है। वहीं उन्होन बताया की जिस घर में शराब पीया जाता है उस घर में सबसे बडी परेशानी वहाॅं के महिलाओं को आती है आज मदूरी करने या कुछ काम करने के लिए पुरूष घर से बाहर जाता है, जब वहाॅ से मजदूरी में दो तीन सौ रूपये पाता है तो वापस आते समय सबसे पहले वो वहां के शराब दूकान की ओर जाता है, सब्जी दूकान में नही जाता।
जिसके कारण अपराध और आर्थिक परेशानिया बढ रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार भागवतकर ने बताया की आज भी दहेज का लेन देन कीया जाता है जिसके कारण घरेलू हिंसा जैसे अपराध हमारे समाज में बढ रहीं है। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मयंक सोनी ने आबकारी अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया की घरमें शराब बनाना एवं बेचना या घर में किसी को बैठाकर शराब पीलाना कानून अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान है वहीं घर में शराब पीलाने या पीने से बच्चों पर बूरा प्रभाव पडता है। वहीं उक्त शिविर में भारतीय भू-संहिता, क्रय विक्रय व नामान्तरण, मोटर व्हीकल एक्ट, टोनही प्रताडना अधिनियम, सायबर क्राईम विधिक सेवा प्राधिकरण आदि विषयों पर जानकारी दी गई। उक्त शिविर में प्राचार्य श्री ए.क.े पाण्डेय, अधिवक्ता श्री हरि ओम साहू, सरपंच श्री रामनाथ टोप्पो, एवं बालक तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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