राज्य में यात्री बसों के संचालन को मिली अनुमति
यात्री बस के परिचालन हेतु निर्धारित आवश्यक नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य
कोरिया : दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। इसी अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देश अनुसार राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला (एक जिला से दूसरे जिला) आवागमन के लिये यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी जाती है।
यात्री बस के परिचालन हेतु निर्धारित आवश्यक नियमों का पालन किया जाना है। जिसके तहत प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में दर्शित समय-चक्र एवं फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी। प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का ठहराव होगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है।
वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण हेतु बचाव हेतु समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। बस में यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों व चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहें है, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांग जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
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