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 कोरिया : समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सूरक्षा जांच हेतु आवर्ती अवधि में होगा निरीक्षण एवं परीक्षण

कोरिया  : विद्युत सुरक्षा उपसंभाग अंबिकापुर के सहायक अभियंता ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुपालन में राज्य षासन के उर्जा विभाग के निर्देषानुसार राज्य के विद्युत निरीक्षकों एवं उनके सहायक निरीक्षकों (उपअभियंताओं) द्वारा समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सूरक्षा जांच हेतु आवर्ती अवधि में निरीक्षण एवं परीक्षण किया जायेगा। इस हेतु अंबिकापुर जिले के विद्युत निरीक्षकों को अंबिकापुर, कोरिया, जषपुर, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के लिए अधिकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण सेवाओं हेतु निरीक्षण षुल्क निरीक्षक से पावती लेकर अथवा षासन के मद में कोशालय चालान द्वारा भी जमा किया जा सकता है। निरीक्षण षुल्क पंाच वर्श की आवर्ती अवधि में एक ही बार जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि 0 से 10 हार्स पावर तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना अर्थात 0-7.35 कि.वा.तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 200 रूपये प्रतिकनेक्षन, 10 से 50 हार्स पावर तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना अर्थात 7.35 से 36.75 कि.वा.तक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 1000 रूपये प्रतिकनेक्षन और 50 हार्स पावर से अधिक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना अर्थात 36.75 कि.वा. से अधिक के मध्यमदाब विद्युत स्थापना के लिए 2000 रूपये प्रतिकनेक्षन निरीक्षण षुल्क निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान गैर विधिक कार्य की जानकारी मिलने पर तथा विद्युत विनियमों के उल्लंघन पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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