अधिकारी-कर्मचारियों के सीमावर्ती जिलों में आवागमन पर रोक, कलेक्टर ने दिये मुख्यालय में रहने के निर्देश
बलरामपुर: जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने एवं जन-सामान्य में जन-जागरूकता लाने हेतु प्रशासन लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। बार-बार निर्देशित किये जाने पर भी अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी सीमावर्ती जिला सरगुजा/सुरजपुर/जशपुर/कोरिया से शासकीय कार्यलयीन दिवसों पर लगातार आवागमन एवं अवकाश दिवसों पर सरगुजा/सूरजपूर/कोरिया/जशपुर में निवास किया जा रहा है। करोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संक्रमित व्यक्तियो की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक जिले से दूसरे जिले में प्रवास/आवागमन एवं निवासरत से कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना और भी ज्यादा बढ़ रही है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा की सभी अधिकारी /कर्मचारी, सीमावर्ती जिला सरगुजा/सुरजपुर/जशपुर/कोरिया के कार्यालयीन दिवस पर आवागमन नहीं करेंगे एवं अवकाश दिवसांे पर भी अधोस्ताक्षकर्ता के बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
कलेक्टर ने समस्त अधिकारी/कर्मचारियों उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
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