सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क अतिरिक्त खादयान्न का होगा वितरण
कोरिया: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क अतिरिक्त खादयान्न का वितरण किया जायेगा। इस हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के द्वारा प्रदेश के आयुक्त सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों पर 5 किलो ग्राम चावल निःशुल्क प्रति सदस्य प्रति माह, जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक अतिरिक्त वितरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डो के समान ही छ0ग0 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के कार्डो के लिये जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक अतिरिक्त चावल का निरूशुल्क वितरण किया जायेगा। माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त खाद्यान्न के आबंटन एवं वितरण के साथ किया जायेगा।
माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक उपरोक्त श्रेणी के राशन कार्डो को वितरित किये जाने वाले कुल खाद्यान्न की पात्रता उन्हे छत्तीसगढ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी ।
Leave A Comment