कोरिया: अवैध राशि वसूली की शिकायत सही पाये जाने पर विकासखण्ड भरतपुर के ग्राम केसौड़ा का पटवारी निलंबित
कोरिया: विकासखण्ड भरतपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने आज यहां बताया कि कलेक्टर श्री एस एन राठौर के 08 अगस्त को भरतपुर प्रवास में जनसुनवाई के दौरान हल्का पटवारी श्री उमेश श्रीवास्तव प0ह0न0 22 केसौडा के विरूद्ध गिरदावरी एवं अन्य कार्य में अवैध राशि वसूली के संबंध में की गई शिकायत सही पाये जाने पर श्री उमेश श्रीवास्तव को उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार भरतपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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