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कोरिया : जिले के व्यायाम शाला एवं योग संस्थान नियमों के अधीन प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे खुलेंगे, कलेक्टर ने दी अनुमति
कोरिया : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र में निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर ने जिले मे संचालित व्यायाम शाला एवं योग संस्थान को सुबह 5 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जिम में प्रवेश वर्जित रहेगा।

     दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की सामाजिकध्शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, जिम के दौरान फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। बार-बार साबुन के साथ हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिए) एवं एल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकेण्ड के लिये), श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खासते, छीकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिश्यू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हैल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। थूकना पूर्णतः वर्जित रहेगा। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना, प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था, सिर्फ ।ेलउचजवउंजपब व्यक्तियों को ही प्रवेश, जिम में आने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

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