समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर 30 जून तक प्रतिबंध
सूरजपुर : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सोनी के द्वारा शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षा निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाली है तथा परीक्षा की तैयारियां विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर एवं डीजे) का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में किया जा रहा है। ऊंची आवाज से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वह किसी संस्था अस्पताल या घर में हो, को अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सोनी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर एवं डीजे) का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। किंतु रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 27 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक संपूर्ण सूरजपुर जिले में प्रभावषील रहेगा।
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