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 महासमुंद:  लारीपुर के सचिव श्री प्रदीप भोई निलंबन अवधि से हुए बहाल; 02 वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोका गया
महासमुंद: जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायत लारीपुर के ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप भोई को शासकीय कार्यों में कई तरह के लापरवाही बरतने के कारण आरोप सिद्ध होने पर पूर्व में निलंबित किया गया था। जिला पंचायत द्वारा 10 सितम्बर 2020 को आदेश जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत लारीपुर के सचिव श्री भोई को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 5 (क) (दो) के तहत 02 वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोका गया। तथा उनके विभागीय जांच को समाप्त करते हुए श्री प्रदीप भोई, ग्राम पंचायत सचिव को निलंबन से बहाल किया गया है तथा उनकी पदस्थापना आदेश पृथक से जारी की जाएगी। निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि मान्य होगी। निलंबन अवधि का वेतन भत्ते, जीवन निर्वाह भत्ता के समायोजन उपरांत भुगतान योग्य होगा।

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