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बलरामपुर : प्रातः 8.00 बजे से 2.00 बजे तक खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार
नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर के लिए जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश 

बलरामपुर : नोवेल कारोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु नगर पालिका बलरामपुर क्षेत्र में प्रातः 8.00 बजे से शायं 7.00 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने हेतु छुट प्रदान किया गया था। किन्तु वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

अतएव पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए नगर पालिका बलरामपुर सीमा क्षेत्र में माह के प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी यथावत रखते हुए शेष दिनों में दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार सामाजिक दूरी तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ खुलेंगे।

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