सूरजपुर : होली पर्व पर बंद रहेगी समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें
सूरजपुर 07 मार्च : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी के द्वारा छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2019-20 नियम क्रमांक 10.1 के अनुसार होली पर्व पर (जिस दिन रंग खेला जाए) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने की घोषणा की है, इसके अनुसार 10 मार्च 2020 को समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेंगी।
Leave A Comment