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महासमुंद : उचित मूल्य दुकान आबंटन के संबंध में दावा आपत्ति 23 नवम्बर तक
महासमुंद : छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत् कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड पिथौरा में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु 03 नवीन ग्राम पंचायत डांेगरीपाली (छ.), सानटेमरी, राजपुर और 18 अन्य ग्राम पंचायत माटीदरहा, गोड़बहाल, डोंगरीपाली, लिलेसर, बोईरलामी, खेड़ीगाँव, नयापाराकला, दुरुगपाली, अमलीडीह, सोहागपुर, पाटनदादर, मेमरा, सिरको, बगारदरहा, बडे़लोरम, बोईरडीह, झगरेनडीह, उतेकेल हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए थे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा ने बताया कि जिसमंे कुल 21 ग्राम पंचायती में से 17 ग्राम पंचायत डांेगरीपाली (छ.), सानटेमरी, राजपुर, माटीदरहा, गोड़बहाल, लिलेसर, बोईरलामी, अमलीडीह, सोहागपुर, पाटनदादर, मेमरा, सिरको, बगारदरहा, बड़ेलोरम, बोईरडीह, झगरेनडीह, उतेकेल हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जाँच हेतु गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है।
 
उन्होंने बताया कि उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो 23 नवम्बर 2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।
 
निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इस चयन को अंतिम माना जाएगा। समिति के द्वारा अनुसंशित, प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय के सूचना बोर्ड और जनपद पंचायत पिथौरा के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।

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