बलरामपुर : पटाखा बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी
बलरामपुर : अपर कलेक्टर श्री विजय कुमार कुजूर ने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए समस्त पटाखा विक्रेताओं को पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के समय तथा निर्देशों का पालन करने को कहा है।
जारी निर्देशानुसार समस्त अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को दुकान सुरक्षा के दृष्टि से आबादी से दूर हो तथा आवागमन बाधित न हो। दुकान की निर्धारित सीमा रेखा के अन्दर ही आतिशबाजी का भण्डारण करने, दुकान के अन्दर ग्राहकों का जमाव न करने, दुकान के बाहर रेत एवं पानी से भरी बाल्टियों/ड्रम एवं पर्याप्त मात्रा में तथा अग्निशमक यंत्र रखने को कहा गया है।
दुकान के अन्दर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस या ऐसी अन्य सामग्री का भण्डारण न करें जिसमें क्लोरेट मिश्रण हो, अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को न रखेगा न ही उसकी बिक्री करेगा, दुकान के अन्दर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में न रखें, दुकान में लगे शटर को खोलने के पश्चात् उसमें स्टाॅपर अवश्य लगाएं, दुकान के बाहर किसी किसी भी प्रकार का पंडाल या अस्थाई शेड आदि न लगाये, दुकान के अन्दर बल्ब, ट्यूब लाईट आदि को दीवार पर ठीक प्रकार से फिक्स करवाये तथा खुले बिजली के तार आदि न लगायें।
आतिशबाजी दुकान में कार्यरत सभी कर्मचारियों अग्निश्मन यंत्रों को संचालित करने का प्रशिक्षण दें ताकि अग्नि दुर्घटना के स्थिति में तत्काल इसका प्रयोग किया जा सके। जिन आतिशबाजियों को विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा पैकेट पर उक्त आतिशबाजी को छुड़ान/जलाने की विधि तथा चेतावनी अंकित नहीं है उनका भण्डारण या विक्रय न किया जाये।
दुकान में केवल उन्हीं आतिशबाजी का भण्डारण एवं विक्रय करें जिनका ध्वनिमान अनुज्ञप्ति की शर्त के द्वारा निर्धारित सीमा जलाने की जगह से चार मीटर की दूरी के अन्दर है तथा उसके पैकेट पर तद्नुसार अंकित है। दुकान के अन्दर एवं बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री और अतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे, पाॅलीथिन आदि का जमाव एवं भण्डारण न करें, आतिशबाजी दुकान के लिए दी गई विस्फोटक नियम 2008 में जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अन्य विस्फोटक नियमों का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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