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महासमुंद : पैक हाउस निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2020 तक निर्धारित
महासमुंद : उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि महासमुंद जिले में फल-फूल, सब्जी एवं मसालें के उत्पाद को ग्रेडिंग, पैकिंग एवं कटाई-छटाई तथा भण्डारण के लिए  राष्ट्रीय कृषि विकास रफ्तार योजना वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पैक हाउस के क्रियान्वयन के लिए 85 यूनिट का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

इसके लिए विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें जिले के पाॅचों विकासखण्ड महासमुुंद, बागबाहरा, बसना, पिथौरा एवं सरायपाली के लिए 17-17 पैक हाउस निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पैक हाउस का लाभ लेने के लिए कृषक विगत 03 वर्षों से उद्यानिकी की खेती कर रहे हो, न्यूनतम 02 एकड़ या अधिक के रकबे मंे उद्यानिकी फसलें ले रहे कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पैक हाउस का निर्माण कृषक को स्वयं के प्रक्षेत्र में जहां उद्यानिकी फसलें ले रहें हैं, वहां करना होगा। जिसका उपयोग हितग्राही स्वयं करेगा। किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पैक हाउस निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2020 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा योजना का लाभ लेने के ईच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधी दस्तावेज बी-1, खसरा, नक्सा, आधार कार्ड, फोटो एवं बैंक खाता की प्रति, स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र की प्रति सहित अपने विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क कर जमा सकते है। प्रस्तुत खसरा में उद्यानिकी फसल दर्शित होना अनिवार्य हैं।

योजना क्रियान्वयन के लिए कृषकांे का चयन पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के ईच्छुक कृषक विकासखण्ड प्रभारियों के पास प्रकरण जमा करेंगे, ताकि उक्त प्रकरण जिला कार्यालय के द्वारा स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किया जा सकें। स्वीकृत आदेश प्रदाय होने के एक माह के भीतर पैक हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा। अन्यथा जारी आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि पैक हाउस निर्माण कार्य संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अनुमोदित व्यय प्राक्कलन एवं ड्राईंग डिजाईन के आधार पर करना होगा। पैक हाउस 9×6 मीटर का एक हाॅल होगा, हाॅल के अंदर कमरें बने नहीं होनें चाहिए, अन्यथा अनुदान का भुगतान नहीं होगा। पैक हाउस निर्माण कार्य का 100ः का देयक उद्यानिकी विभाग में अनुदान भुगतान के लिए प्रस्तुत करना होगा। जिसमें प्रति इकाई 04 लाख रूपए की राशि का 50 प्रतिशत् (02 लाख रूपए) अनुदान देय होगा।

जिसमंे 03 लाख रूपए कंस्ट्रक्शन में एवं एक लाख रूपए सामग्र्री पर व्यय होगा। निमार्ण कार्य का उप अभियंता द्वारा मूल्यांकन करने के बाद व्यय अनुरूप मेजरमेंट बुक पूर्ण कर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसका भौतिक सत्यापन पश्चात् अनुदान राशि कृषकों के खातें मे डी.बी.टी. किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकासखण्ड के उद्यानिकी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

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