जॉनसन एंड जॉनसन पर लगा 230 करोड़ रुपए का जुर्माना, ग्राहकों को नहीं दिया GST कटौती का फायदा
नई दिल्लीः नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 230.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी में कटौती का उचित फायदा ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई। अथॉरिटी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने टैक्स कटौती के बाद अपने प्रोडक्ट की कीमतें तय करने का आकलन गलत तरीके से किया।
खबरों के मुताबिक जांच में पाया गया कि 15 नवंबर 2017 को कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई तो जॉनसन एंड जॉनसन ने ग्राहकों को फायदा नहीं दिया। जॉनसन एंड जॉनसन को तीन महीने में जुर्माने की रकम जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी से जनवरी में जवाब मांगा गया था। उसका कहना था कि ऐसे मामलों में किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से अपने हिसाब से आकलन किया था। एनएए ने कंपनी की ओर से मिली जानकारी और आंकड़ों को अधूरा बताते हुए दावे खारिज कर दिए।
जॉनसन एंड जॉनसन भारत में कंज्यूमर हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और फार्मा प्रोडक्ट के कारोबार में है। इसके बेबी ऑयल, क्रीम, पाउडर जैसे प्रोडक्ट काफी इस्तेमाल होते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। देश के 4,000 करोड़ रुपए के बेबी केयर मार्केट में 2018 के आखिर तक जॉनसन एंड जॉनसन का 75 फीसदी शेयर होने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में कंपनी का रेवेन्यू 5,828 करोड़ रुपए और मुनाफा 688 करोड़ रुपए रहा था।
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