बेमेतरा : परिवहन विभाग ने लागू की एकमुस्त निपटान योजना
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31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं योजना का लाभ
बेमेतरा : छ.ग.शासन, परिवहन विभाग के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा एकमुस्त निपटान योजना (One time settalment scheme) लागू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत मासिक एवं त्रैमासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन के असंदत कर शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट होगी।
01 अप्रेल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक असंदत कर, शास्ति एवं ब्याज की राशि में से केवल असंदत कर एवं अधिरोपित ब्याज ही देय होगा, अधिरोपित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट होगी। जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा टैक्स बकायादारों की सूची जारी का दी गई है।
बकायादार वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय बेमेतरा मे जाकर सूची देख सकते हैं। इस योजना के लाभ हेतु 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी बेमतरा (छ.ग.) द्वारा टैक्स बकायादार वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि है एकमुश्त निपटान व्यवस्था के माध्यम से टैक्स अदा कर छुट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
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