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महासमुन्द : महासमुन्द अनुविभाग अंतर्गत पीडीएस के लिए आवेदन 08 अपै्रल तक मंगाए गए हैं

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


महासमुन्द : महासमुन्द के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि महासमुन्द अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सरेकेल, तुरेंगा, कुर्रूभाठा, लहंगर, पीढ़ी, परसाडीह, बम्हनी, चिंगरौद, लाफिनकला, भटगांव, पथर्री, पचरी, खरोरा, सोरिद, कौंदकेरा, झारा, पाली, बरबसपुर, तोरला, बेमचा, बकमा, मानपुर, छिलपावन, कोसरंगी, साराडीह, कोलपदर, अमलोर, चुहरी, छिंदौली, चौंकबेड़ा, बंबूरडीह, रामखेड़ा एवं मोरधा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 08 अप्रैल 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय महासमुन्द में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। महासमुन्द विकासखण्ड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई एवं नए संचालन एजेंसी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी। 

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