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महासमुंद : ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खोलने एवं बन्द का समय निर्धारित

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

 
कलेक्टर ने जारी किया आदेश 
 
महासमुंद : ज़िले में  कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकाने सुबह 6 बजे से खोलने और रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

     महासमुंद  कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने   तीन भागों में दुकानों और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर समय निर्धारित किया है। सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे। वहीं रेस्टोरेंट, होटल ढाबों से रात 11.30 बजे तक होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा होगी।

     हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय  चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
 

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