महासमुन्द: कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की आदेश में आंशिक संशोधन
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने 24 अप्रैल 2021 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 अपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महासमुंद जिला के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ।
इस आदेश के कंडिका 4 में सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी किंतु आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक दी गई थी । जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक दी गई है। इसी प्रकार इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 5 में स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं तथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि को इस समय अवधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु शॉप स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। इसमें संशोधन करते हुए स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं यथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से होम डिलीवरी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
Leave A Comment