महासमुन्द : कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने संबंधित अधिकारियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण जिले में अनाथ हुए बालकों को अथवा ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बालकांे की देखरेख में असमर्थ है, उन्हें निर्धारित अवधि के लिये देखरेख संस्था में आश्रय दिलाने एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अधीन किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पंजीकृत एवं संचालित संस्था विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण महासमुन्द का चयन 0-6 वर्ष के बालकों के लिए एवं संस्था श्री कृष्ण अग्रवाल सेवा केन्द्र बाल आश्रम (बालक) बिहाझर बागबाहरा को 06-18 वर्ष के बालकों के लिए चिन्हांकित किया गया है। जिले में बालिकाओं के संरक्षण, पुनर्वास के लिए संस्था सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 के अधीन उचित सुविधा तंत्र चिन्हांकित किया गया है, विशेष परिस्थितियों में बालिकाओं को संरक्षण, पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार शासकीय बाल गृह(बालिका) शंकरनगर रायपुर भेजा जायेगा।
सभी कोविड केयर सेंटर तथा अस्पतालों में उपरोक्त सुविधा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की कार्यवाही तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में समस्त कोविड केयर सेंटर, समस्त अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 1098 तथा बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के दूरभाष नंबर स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है। इनमें बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवागंन मोबाईल नम्बर 96303-51100 एवं सदस्य श्रीमती छाया चंद्राकर मोबाईल नम्बर 96915-75104, श्री संदीप दीवान मोबाईल नम्बर 94252-11334, श्री मुरारीलाल निर्मलकर मोबाईल नम्बर 96692-27202 तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द मोबाईल नम्बर 79870-77082, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोबाईल नम्बर 97521-00372, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई मोबाईल नम्बर 94253-74498, संरक्षण अधिकारी (गैर ंसंस्थागत देखरेख) मोबाईल नम्बर 90391-85071 पर संपर्क कर समन्वय किया जा सकता है।
चाईल्ड लाइन (1098) एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के संपर्क नंबरों को स्थानों पर प्रदर्शित करने के साथ ही साथ व्यापक स्तर पर स्थानीय प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय बोलीभाषा में संदेश प्रसारित करने को कहा गया है। कोविड-19 के कारण इस प्रकार के बालकों के प्रकरण संज्ञान में आने पर बाल कल्याण समिति के बालकों को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु पुलिस एवं गाईडलाईन (1098) का सहयोग लिया जा सकता है।
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