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महासमुन्द : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह मई एवं जून 2021 के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
महासमुन्द : संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप संरक्षण संचालनालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डों में माह मई एवं जून 2021 के नियमित एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन के एकमुश्त वितरण के संबंध में निर्देश जारी किए है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूह के राशनकार्डों पर माह मई एवं जून 2021 में 05 किलो प्रति माह निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है। संचालनालय द्वारा विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी समस्त अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारी हेतु माह मई एवं जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन जारी कर दिया गया है तथा विभिन्न राशनकार्डों में वितरण हेतु चावल की पात्रता निर्धारित की गई है।  

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य (05 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी। 05 या 5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 06 किलो प्रति सदस्य (03 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्जन राशनकार्डो में माह मई एवं जून 2021 के चावल के नियमित मासिक आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा तथा सामान्य राशनकार्डों में पूर्व प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित उपभोक्ता दर अनुसार वितरण किए जायेंगे। समस्त उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्डधारियों हेतु उपरोक्तानुसार चावल की पात्रता सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

समस्त अन्त्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियांे को अतिरिक्त खाद्यान्न का पात्रतानुसार उचित मूल्य की दुकानों से वितरण सुनिश्चित किया जाएं। राशन कार्डधारियों को उपरोक्तानुसार चावल की पात्रता की जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अतिरिक्त चावल आबंटन के व्यपवर्तन अथवा दुरुपयोग अथवा निर्देशों का उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार मई 2021 एवं जून 2021 माह के लिए खाद्यान्न आबंटन के अनुसार भंडारण एवं वितरण का कार्य 31 मई 2021 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह मई एवं जून 2021 के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है।
 

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