ब्रेकिंग न्यूज़

महासमुन्द : ग्राम कछारडीह के दो क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व

महासमुन्द : जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने महासमुन्द तहसील के ग्राम कछारडीह के दो क्षेत्रों को संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
 
ग्राम कछारडीह के चैहद्दी 01 के उत्तर दिशा में राम जानकी का मंदिर, दक्षिण दिशा मुरलीधर का घर, पूर्व दिशा में रिक्त भूमि एवं पश्चिम दिशा में गली शामिल है। चैहद्दी 02 के उत्तर दिशा में रिक्त भूमि, दक्षिण दिशा में रिक्त भूमि, पूर्व दिशा में रिक्त भूमि एवं पश्चिम दिशा में गली को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाही
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।

इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं।

 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook