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महासमुंद : प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
कलेक्टर ने किया आदेश जारी, यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक रहेगा लागू

महासमुंद : कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश  क्रमांक/558/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। जिसके कारण महासमुन्द जिले में कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंाोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने आदेश प्रसारित किए हैं।

आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:-
सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हाॅल/थियेटर बंद रहेंगे।
स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। ाासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त ौक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रर्दान, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसाॅर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 

वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की ार्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेा क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में ाामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येटि, दागात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में ाामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। 

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, ााॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, ाो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पाॅ, पार्क व जिम संध्या 06ः00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे। 

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाऊस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
 
महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय आगामी आदेा पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति ात्-प्रतिात् सुनिचित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिात रोटेान के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विायक अति-आवयक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवयक स्टाॅफ सहित पूर्ववत् टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कााॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पाु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। 

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

ाासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेान एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की ार्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

सभी संचालित दुकानों में निःाुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवयक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। 

मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड एकत्रित कर या राज्य ाासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देाों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। 

प्रतिदिन संध्या 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। 

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में ाासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट ााॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। 

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। 

आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवयक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोाल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। 

होम आईसोलेान में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवयकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेान कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवयकतानुसार संपर्क किया जा सकता  है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405
यह आदेा कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निामन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवयक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेा प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन या इस कार्यालय के विोष आदेा द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।  

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवशयक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिचित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावाील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।
 

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