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 महासमुन्द : जिले के 8 ग्राम कंटेनमेंट जोन से मुक्त
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
 
महासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने महासमुन्द जिले की तहसील पिथौरा के ग्राम घोंच एवं ब्राह्मणपुरी, बागबाहरा तहसील के ग्राम छिबर्रा, नर्रा एवं खेमड़ा और तहसील सरायपाली के अंतर्गत ग्राम लमकेनी, दर्राभाठा एवं बोंदानवापाली को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 27 मई 2021 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों में कोरोना वायरस की पाॅजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। उपरोक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त घोषित कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस में आए पाॅजिटिव मरीज के मकान को छोड़कर शेष क्षेत्र एतद् द्वारा मुक्त करते हुए आदेश प्रभावहीन किया गया है।
 

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