महासमुंद : वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल/थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08:00 बजे तक खोले जा सकेंगे
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेंगे किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।
महासमुंद : ज़िले में वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों में लगातार कमी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, आज जारी आदेश में कुछ छूट दी है:
01. निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:-
i. स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं आॅनलाईन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
ii. सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
iii. प्रतिदिन रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान इस आदेश/राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
02. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, चैपाटी, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पाॅ, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 08ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे, किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।
03. सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हाॅल/थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे, किन्तु सिनेमा हाॅल/थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय/विभाग इसके लिए उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
04. होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट-बार एवं क्लब रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
05. वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन में धुमाल/ब्रास बैंण्ड/बैण्ड पार्टी होने पर निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
06. मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन सभी पूजा/धार्मिक स्थल संचालित हो सकेंगे किन्तु धार्मिक स्थल परिसर में एक समय में अधिकतम 05 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी।
07. सभी कार्यालयों में सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी/सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देंगे। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि ‘‘इस कार्यालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को टीका लग चुका है।’’
08. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
09. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
10. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः30 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
11. सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान/स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। जिन दुकान/स्थापना में सभी कर्मचारियों/दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि ‘‘इस दुकान/स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।’’ होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
12. आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। निजी/सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
13. प्रतिदिन रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम, होटल/रेस्टोरेंट में इन-हाऊस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।
14. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 488 दिनांक 23.04.2021, 489 दिनांक 28.04.2021 सहपठित परिपत्र क्रमांक 493 दिनांक 20.05.2021 का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें ही महासमुन्द जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बार्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन/बार्डर चेक पोस्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।
15. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। किसी दुकान/माॅल/हाॅल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
16. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405
17. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
18. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
19. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
क्रमांक/148/2152
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