महासमुन्द : जिले के पात्र दिव्यांगजनां को मिलेगा निःशुल्क वाहन
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुन्द : दिव्यांगजनां के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए जिले के दिव्यांगजनां को पेट्रोल चलित टू-व्हीलर स्कूटर, स्कूटी दो अतिरिक्त पहियों के साथ निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित टू-व्हीलर स्कूटर, स्कूटी प्राप्त होने पर उच्च शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार की ओर अग्रसर होंगे।
वहीं दूसरी ओर कामगार दिव्यांग जो अपने घर अथवा गांव से रोजगार के लिए अन्य स्थलों पर नहीं जा पाते तथा वे दूसरों पर निर्भर रहते थे। उन्हें निःशुल्क पेट्रोल चलित टू-व्हीलर स्कूटर, स्कूटी मिलने पर वे कहीं भी जाकर अपनी सेवा दे सकेगें।
शालाआें में अध्ययनरत् दिव्यांगजन छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चलित स्कूटर, स्कूटी प्राप्त करने के लिए जिला महासमुन्द का मूल निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता अभिभावक की मासिक आय 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए।
अभ्यर्थी का दिव्यांगता का प्रतिशत 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा उसके पास यू.डी.आई.डी. कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे दिव्यांगजन जो नियमित विद्यार्थी के रूप में विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पंजीकृत है। उन्हें संस्था प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसी तरह कामगार दिव्यांगजनां को जिला महासमुन्द छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उनकी आयु 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वाहन चलाने का वैध लाईसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता अभिभावकां का मासिक आय 20 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उनकी दिव्यांगता 70 प्रतिशत या उससे अधिक तथा उसके पास यू.डी.आई.डी. कार्ड होना चाहिए। रोजगार में कार्यरत दिव्यांगजन को संबंधित कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित वेतन पर्ची, कार्यस्थल आदि के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वरोजगार में कार्यरत् दिव्यांगजन को स्वरोजगार ऋण देयक भुगतान की प्रति तथा संबंधित बैंक, विभाग के संस्था प्रमुख से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन निःशुल्क पेट्रोल चलित टू-व्हीलर स्कूटर, स्कूटी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत में आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में अभिलेखां के परीक्षण पश्चात् मूल आवेदन को कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग महासमुन्द को प्रस्तुत करेगें।
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