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महामसुन्द : सरायपाली के तीन स्टाम्प वेंडरों का लायसेंस निलम्बित

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महामसुन्द : महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन के आदेशानुसार तथा जिला कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार जिला पंजीयक श्री दीपक मंडावी द्वारा तीन लोगों की टीम गठित कर सरायपाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जहां सरायपाली क्षेत्र के 03 स्टाम्प वेंडरों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टाम्प की बिक्री करते पाए गए।

इस कृत्य के कारण उन तीनों स्टाम्प वेंडरों का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अन्य स्टाम्प वेंडरों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए बनाये गये अनुज्ञप्ति नियम का पालन करने निर्देशित किया गया है। पंजीयन विभाग द्वारा अधिक मूल्य के स्टाम्प विक्रय करने वाले वेडरों पर सघन कार्रवाई की जा रही है।
 

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