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 महामसुन्द : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को रात्रि 10ः00 बजे तक संचालन की अनुमति

  द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महामसुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में सुधार होने से पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों एवं आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी शो-रूम क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, चौपाटी सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क, जिम व ग्रंथालय इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में अपने निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे, किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनों डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल आम जनता हेतु अपने निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे। किन्तु सिनेमा हॉल, थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा नगरीय निकाय, विभाग इसके लिए उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगे आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अपने निर्धारित समय तक खुलने की अनुमति होगी।
 
प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम होटल, रेस्टोरेंट में इन-हाऊस डायनिंग एवं होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।
 

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