निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिस के लिए सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम कसहीबाहरा (मौलीमुड़ा) निवासी श्री भुवनलाल रात्रे की मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री पावन कुमार रात्रे के लिए 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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