महासमुंद : प्रवासी व्यक्तियों के राशनकार्डों पर माह मई एवं जून 2020 के लिये खाद्यान्न तथा चने का वितरण किये जाने के निर्देश
महासमुंद 04 जून : राज्य में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत प्रवासी व्यक्तियों का चिन्हांकन कर माह मई एवं जून, 2020 के लिए 05 कि.ग्रा. चांवल प्रति व्यक्ति एवं 01 कि.ग्रा. चना प्रतिकार्ड दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। हितग्राहियों के पहचान के संबंध में आधार नंबर प्राप्त किये जाने के निर्देश थे। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रवासी व्यक्तियों के चिन्हांकन के लिये आधार नंबर के अतिरिक्त अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर चिन्हांकन किये जाने का नवीन निर्देश जारी किया है। नवीन निर्देश के अनुसार यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किंतु आधार नंबर अप्राप्त है, तो आधार पंजीयन पर्ची ;म्दतवससउमदज प्क्द्ध , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र , आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पेनकार्ड) , किसान फोटो पासबुक एवं राज्य शासन/जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय-पत्र में से किसी के आधार पर भी हितग्राही का चिन्हांकन किया जा सकता है।
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