माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा।
TNIS सुभाष गुप्ता
सूरजपुर: दिनांक 17.03.2018 को ग्राम सोनपुर निवासी राधेश्याम साहू किसी काम से सूरजपुर आया जिसे शिवप्रसाद ठाकुर ने राधेश्याम को बताया कि तुम्हारा भतीजा रोहित कुमार साहू तुम्हारे माॅ समदरिया बाई साहू को पैसे की बात को लेकर बत्ता से सिर में मारकर चोट पहुंचाया है जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सूरजपुर लेकर गए है। सूचना पाकर राधेश्याम ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट किया किए जाने पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 109/18 धारा 294, 506, 323 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्व किया है। रिपोर्ट करने के पश्चात् राधेश्याम अपने माॅ को देखने गया आहता समदरिया बाई को जिला चिकित्सालय से रिफर कर मिशन अस्पताल अम्बिकापुर भेज दिया गया जो उपचार के दौरान 18.03.2018 को उसकी मृत्यु हो गई जिस पर पुलिस ने मामले में धारा 302 भादवि जोड़ा। प्रकरण की विवेचना एसआई लक्ष्मण खुटे के द्वारा किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों के बयान, पी.एम. व एफएसएल रिपोर्ट तथा डाॅक्टर के कथन के आधार पर आरोपी ग्राम सोनपुर, थाना सूरजपुर निवासी 24 वर्षीय रोहित कुमार साहू पिता श्रीराम साहू को आजीवन कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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