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 क्वारंटाइन सेण्टर एवं होम क्वारंटाइन में लापरवाही बरत कर बाहर जाने वालांे के खिलाफ एफआईआर दर्ज
स्ंाबंधित नोडल अधिकारी एवं कर्मचारी को नोटिस जारी

महासमुंद :  ग्राम आवलाचक्का में एक प्रवासी महिला जो 24 मई 2020 को लौटकर आये थे को क्वारंटाइन सेण्टर में रखा गया था। 07 जून 2020 तक ये महिला क्वारंटाइन सेण्टर में रही अवं उसके उपरान्त इनको होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया था।  महिला का सैंपल का रिपोर्ट 10 जून 2020 को पॉजिटिव आया। महिला के द्वारा होम क्वारंटाइन की अवधि में ग्राम में भ्रमण किया गया एवं आम जनता से मुलाकात किया गया। इससेे ग्राम में संक्रमण का खतरा बढ़ा।  मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना सरायपाली ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी अधिनियम की धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
 
क्वारंटाइन सेण्टर से सैंपल का रिपोर्ट आने से पहले महिला को डिस्चार्ज करने के लिए मामले का संज्ञान लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इनसीडेंट कमांडर सरायपाली के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव धरम सिंग सिदार एवं क्षेत्र के नोडल अधिकारी के के नारंग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ग्राम पालसापली निवासी एक प्रवासी मजदूर जो दिनांक 14 मई 2020 को लौटकर आये थे को क्वारंटाइन सेण्टर में रखा गया था दिनांक 28 मई 2020 तक सम्बंधित व्यक्ति क्वारंटाइन सेण्टर में रहा एवं उसके उपरान्त इनको होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया था। संबंधित प्रवासी मजदूर का सैंपल का रिपोर्ट 10 जून 2020 को पॉजिटिव आया। महिला के द्वारा होम क्वारंटाइन की अवधि में ग्राम में भ्रमण किया गया एवं आम जनता से मुलाकात किया गया इससेे ग्राम में संक्रमण का खतरा बढ़ा। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना सरायपाली ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी अधिनियम की धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
 
क्वारंटाइन सेण्टर से सैंपल का रिपोर्ट आने से पहले प्रवासी व्यक्ति को डिस्चार्ज करने के लिए मामले का संज्ञान लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इनसीडेंट कमांडर सरायपाली के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव भूमिधर साहू एवं क्षेत्र के नोडल अधिकारी के के नारंग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पलसापली निवासी एक प्रवासी मजदूर जो 15 मई 2020 को लौटकर आए थे जिसे क्वारंटाइन सेण्टर में रखा गया था। 29 मई 2020 तक संबंधित व्यक्ति क्वारंटाइन सेण्टर में रहा एवं उसके उपरान्त इनको होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया था। संबंधित प्रवासी मजदूर का सैंपल का रिपोर्ट 10 जून 2020 को पॉजिटिव आया। संबंधित प्रवासी व्यक्ति के द्वारा होम क्वारंटाइन की अवधि में ग्राम में भ्रमण किया गया एवं आम जनता से मुलाकात किया गया इससे ग्राम में संक्रमण का खतरा बढ़ा। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना सरायपाली ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी अधिनियम की धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। क्वारंटाइन सेण्टर से सैंपल का रिपोर्ट आने से पहले प्रवासी व्यक्ति को डिस्चार्ज करने के लिए मामले का संज्ञान लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इनसीडेंट कमांडर सरायपाली के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव मनोहर सिदार एवं क्षेत्र के नोडल अधिकारी एन एस ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
 
गौरतलब है कि क्वारंटाइन सेण्टर से अगर किसी एक भी व्यक्ति के कोरोना सैंपल का रिपोर्ट अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो उस क्वारंटाइन सेण्टर से नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता है। क्वारंटाइन सेण्टर से किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए स्वास्थय विभाग की टीम को अधिकृत किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरान्त ही सम्बंधित व्यक्ति को क्वारंटाइन सेण्टर से जाने का आदेश दिया जाता है। क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण होने के बाद भी सम्बंधित व्यक्ति को 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना होता है।

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